Haryana government's decision, ban on recruitment in universities
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हरियाणा सरकार का फैसला,विश्वविद्यालयों में भर्तियों पर रोक

Haryana government's decision, ban on recruitment in universities

Haryana government's decision, ban on recruitment in universities

Haryana government's decision, ban on recruitment in universities- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोका जाता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है। बता दें कि कई विश्वविद्यालयों में गुपचुप तरीके से भर्ती की रही है, चुनावों में आचार संहिता के दौरान भर्तियों का सिलसिला जारी रहा। लिहाजा अब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी विश्वविद्यालयों में भर्तियों पर रोक लगा दी है।

स्कूलों में मुहैया करवाए जाएंगे ड्यूल डेस्क

इसी दौरान राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब टाट-पट्टी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि बैंच पर बैठकर सहजता के साथ अध्ययन करेंगे। निदेशक विद्यालय शिक्षा की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं कि अपने जिले के अंतर्गत राजकीय स्कूलों में ड्यूल डेस्क की सूचना  भिजवाई जाए। आगामी 18 अक्टूबर पर ऑनलाइन के माध्यम से डिमांड भिजवाना अनिवार्य है।

वेतन पैकेज के खातों में बढ़ाई गई सुविधा

वित्त विभाग की ओर से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पैकेज खातों में बढ़ोतरी की गई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थाई कर्मचारियों का टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख से बढ़ाकर चार लाख की गई है। इसके साथ ही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। स्थायी कर्मचारी को दुर्घटना और दिव्यांगता पर 30 लाख की बजाय 50 लाख की राशि की गई है। इसके साथ ही दुर्घटना के दौरान आंशिक विकलांगता पर 5 लाख की बजाय 50 लाख रुपये की राशि की गई है।